गाजियाबाद: जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने BNS की धारा 163 16 फरवरी तक लागू कर दी है। यह फैसला आगामी त्योहारों और संभावित सार्वजनिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
प्रशासन के मुताबिक, धारा 163 लागू होने के बाद जिले में चार या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात रहेगा। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है। आम लोगों से भी कानून का पालन करने और पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है।
GhaziabadNews #BNS163 #UPPolice #LawAndOrder #PublicSafety #FestivalSecurity #UPNews #PoliceAlert #Section163
.jpg)
No comments:
Post a Comment